अब राज्य के सभी पीआरडी जवानों को मिलेंगी सरकारी छुट्टी , संसोधित एक्ट में मिली यह व्यवस्था

राजभवन से उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम संशोधन विधेयक में पीआरडी कर्मचारियों को सरकारी छुट्टी की मंजूरी मिल गई है। अब उत्तराखंड के 9300…

राजभवन से उत्तराखंड संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल अधिनियम संशोधन विधेयक में पीआरडी कर्मचारियों को सरकारी छुट्टी की मंजूरी मिल गई है। अब उत्तराखंड के 9300 पीआरडी जवानों सभी कर्मचारियों को सरकारी छुट्टी मिलेगी। जिस विभाग से जवानों की मांग की जाएगी , उनके दैनिक भत्ते का भुगतान भी संबंधित विभाग की तरफ से किया जाएगा।

राज्य के विभिन्न विभागों में पीआरडी के करीब 6 हजार कर्मचारी है। जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर , अनुसेवक , डाक सेवक, वाहन चालक , के विभिन्न पदो का भुगतान संबंधित विभाग करेगा। वही अब पीआरडी में भर्ती की अधिकतम आयु सीमा भी 45 वर्ष से घटाकर 42 वर्ष हो जाएगी साथ ही सेवानिवृति की आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।

युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य ने कहा की स्वयं सेवकों को अन्य विभागों, संस्थानों में कर्तव्य पालन के लिए बुलाने पर उनके दैनिक भत्ते का भुगतान संबंधित विभाग व संस्थान करेगा। इसके लिए संबंधित विभाग व संस्थान की ओर से आवश्यक धनराशि की व्यवस्था के लिए नियमानुसार बजट में प्रावधान किया जाएगा।