Pithoragarh- जिले में नाइट कर्फ्यू खत्म, राजनीतिक रैली, धरना प्रदर्शन पर 28 तक रहेगी रोक

सामाजिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह व सांस्कृतिक समारोह में स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति पिथौरागढ़। जनपद में नाइट…

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सामाजिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह व सांस्कृतिक समारोह में स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ लोगों को सम्मिलित होने की अनुमति

पिथौरागढ़। जनपद में नाइट कर्फ्यू समाप्त कर दिया गया है और सभी जिम, ॉापिंग मॉल सिनेमा हॉल, सैलून, थियेटर, ऑडिटोरियम सभा कक्ष आदि तथा इनसे संबंधित समस्त गतिविधियां कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए अपनी क्षमता के साथ खुलेंगे। जिलाधिकारी डा. आशीष चौहान ने शासन से प्राप्त निर्देशों के क्रम में यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि समस्त स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क आगामी 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। जिले में स्थित खेल संस्थान, स्टेडियम व खेल के मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए अपनी क्षमता के साथ खोले जायेंगे और सामाजिक, खेल गतिविधियां, मनोरंजन, विवाह व सांस्कृतिक समारोह में स्थल की पूर्ण क्षमता के साथ लोगों के सम्मिलित होने की अनुमति होगी। इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाएगा।

जिलाधिकारी ने बताया कि राजनैतिक रैली, धरना प्रदर्शन करने की 28 फरवरी तक अनुमति नहीं है। होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालयों और ढाबों को अपनी क्षमता एवं कोविड प्रोटोकॉल के तहत डाइनिंग के संचालन की अनुमति होगी। जनपद के सभी ासकीय व निजी विघालय कक्षा 1 से 12 तक में विद्यालयी शिक्षा द्वारा जारी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। आंगनबाड़ी केन्द्र 1 मार्च से खुलेंगे व भारत सरकार और राज्य सरकार के निकायों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के संचालन की अनुमति होगी।

जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद में सभी पात्र व्यक्तियों का कोविड वैक्सिनेशन डबल डोज ात-प्रतिशत करने की कार्यवाही की जायेगी। जनपद में कोविड-19 का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जायेगा। सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने वाले व्यक्तियों को मास्क का उपयोग अनिवार्य रहेगा व सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी का पालन करते हुए 6 फिट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य होगा।

सार्वजनिक स्थानों पर थूकना गैरकानूनी होगा जिसके लिए निर्धारित जुर्माने के साथ दंड का प्रावधान होगा। सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, तंबाकू आदि का सेवन प्रतिबंधित होगा व 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर जाने की सलाह दी जायेगी। जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम, महामारी अधिनियम तथा आईपीसी की धारा 188 के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी।