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पंचायत चुनाव की बड़ी काम की खबर— जानिए किन चार गलतियों से रद हो सकता है आपका मत,​निर्वाचन आयोग की गाइड लाइन के चलते मतगणना के दौरान बारीकी से होगा परीक्षण

Newsdesk Uttranews
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उत्तरा न्यूज डेस्क— त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के तीनो चरण पूरे हो चुके हैं,21 अक्टूबर को ग्राम पंचायत सदस्य,ग्राम प्रधान,बीडीसी सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों को मिले मतों की गणना होगी। और मतगणना के बाद सबसे अधिक मत हासिल करने वाले प्रत्याशी के सिर जीत का सेहरा बंधेगा। लेकिन क्या आपको पता है कि आपने जिन प्रत्याशियों को अपना वोट डाला है उस दौरान की गई कुछ गलतियां आपके मत को रद या निरस्त कर सकती है।

निर्वाचन की आम बोलचाल में इसे इनवैलिड वोट कहते हैं। चूंकि पंचायतों में मतदान बैलेट पेपर यानी मतपत्रों से हुआ है इसलिए मतदान के दौरान तमाम चौकसी और सतर्कता के बावजूद मतदान से पूर्व अनजाने में भी कुछ ग​लतियों के चलते आपका मत रद हो सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियों के चलते जो जाने अनजाने यदि हुई हैं तो मत रद भी हो सकता है।
मतपत्र में किसी भी प्रकार का निशान या कूट​ चिह्न बकनाने के निशान मिले तो भी आपका मत्र रद हो जाएगा। मतगणना के दौरान गणनाधिकारी ऐसे मत को निरस्त कर देंगे। मतपत्र में वोट देने के लिए आयोग द्वारा उपलब्ध स्टेंप के अलावा किसी भी अन्य चिह्न से मोहर नहीं होनी चाहिए। अंगूठे का निशान भी मान्य नहीं होगा ऐसा होने पर भी वोट रद हो जाएगी। मत्रपत्र में अपना नाम लिखना हस्ताक्षर करना या मत पत्र को टॉप टू टिप यानी ऊपर से नीचे सीधे मोड़ने से भी मत इनवैलिड हो जाएगा। इसके अलावा मतपत्र पर पेन या किसी अन्य चीज से वोट के लिए निशान या टिक मार्क कर वोट दिए जाने की स्थिति में भी वोट रद कर दिया जाएगा। हांलाकि चुनाव चिह्न के आसपास एक ही चिह्न में दिया गया वोट मान्य होगा। वोट चिन्ह के बीच या कुछ दूरी पर भी मोहर लगी हो तो वह मत मान्य होगा बसर्ते कि मोहर दूसरे चिह्न को नहीं छू रही हो। उक्त सभी मानकों को देखते हुए आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक गणनाकर्मियों को सघन प्रशिक्षण दिया जा रहा है।