अनलाँकडाउन की नई एसओपी (New SOP) जारी, 1 फरवरी से होगी लागू

New SOP

New SOP of Unlocked released, will be applicable from 1st February

देहरादून, 30 जनवरी 2021-उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर नई गाइडलाइन (New SOP) जारी कर दी गई है।

यह एसओपी 1 फरवरी से लागू होगी। इसके तहत उत्तराखंड में दूसरे राज्यों से आने वाले पर्यटकों व अन्य लोगों के लिए स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है।

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कंटेनमेंट जोन से बाहर सब कुछ अनलॉक कर दिया गया है, लेकिन एहतियात जारी रहेगी। सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थलों, बाजार, भीड़भाड़ वाले स्थानों, सार्वजनिक परिवहन में मास्क पहनने, शारीरिक दूरी ज़रूरी की गई है।सैनिटाइज और कोरोना के नियमों का पालन करना जरूरी होगा।


एसओपी (New SOP) में सरकार ने कंटेनमेंट जोन से बाहर लगे प्रतिबंधों में छूट दी गई है ।

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कंटेनमेंट जोन के बाहर सामाजिक, धार्मिक, खेल, मंनोरजन से जुड़े आयोजनों में लोगों की मौजूदगी तय करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया गया है।

इसके अलावा स्वीमिंग पुल के लिए खेल मंत्रालय, सिनेमाघरों में 50 फीसदी से ज्यादा सीटों के इस्तेमाल के लिए सूचना प्रसारण मंत्रालय और प्रदर्शनी के लिए वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी की जाने वाली एसओपी के आधार पर प्रदेश में छूट दी जाएगी।

कोरोना संक्रमण की निगरानी के लिए आरोग्य सेतु एप की व्यवस्था में कोई छूट नहीं दी है। यह व्यवस्था पूर्व की भांति रहेगी। उत्तराखंड में इस बार के कुंभ के लिए अलग से एसओपी जारी जारी की जाएगी।

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