NPS : एक जनवरी से पेंशन की आंशिक निकासी कर सकेंगे उपभोक्ता, नया नियम लागू

दिल्ली। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी, 2023 से NPS उपभोक्ता आंशिक निकासी के लिए…

Under this scheme of the government, shopkeepers will get Rs 3000 pension,

दिल्ली। राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर है। जानकारी के अनुसार 1 जनवरी, 2023 से NPS उपभोक्ता आंशिक निकासी के लिए आवेदन कर सकेंगे हालांकि यह निकासी स्व-घोषणा से नहीं बल्कि संबंधित नोडल अधिकारी के जरिये होगी। यह नियम केंद्र, राज्य और स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों पर लागू होगा।

बताते चलें कि पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने कोरोना महामारी के दौरान मानदंडों में ढील देकर स्व-घोषणा के जरिये एनपीएस के तहत निकासी की सुविधा दी थी। पीएफआरडीए ने एक सर्कुलर में कहा, कोरोना महामारी से संबंधित नियमों को खत्म करने और लॉकडाउन के नियमों में छूट देने के साथ यह तय किया गया है कि सभी सरकारी क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स को एनपीएस से आंशिक निकासी से जुड़े अनुरोध को संबंधित नोडल ऑफिस में जमा करना होगा।