एनडीपीएस के दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई पांच—पांच साल की सजा

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अल्मोड़ा। जनवरी 2018 के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश डा ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने दो अभियुक्तों को पांच—पांच साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्तों को 10—10 हाजर रूपये का अ​र्थदंड भी देना होगा। अ​र्थदंड जमा नहीं करने की स्थिति में अभियुक्तों को 4—4 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भी भोगनी होगी।
अभियुक्त सरफराज जैदी निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश व उधम सिंह नगर निवासी राम किशोर पुत्र मोहन सिंह पर गांजा तस्करी का आरोप था। भतरौंजखान पुलिस ने 7 जनवरी 2018 को मोहान चौकी के पास एक वाहन जिसमे अभियुक्त भी बैठे थे। 21किलो 371 ग्राम गांजा बरामद किया। मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायालय में चला जहां जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंन्द्र नैलवाल,विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने प्रबल पैरवी कर न्यायालय में आठ गवाह प्रस्तुत किये। विचारण के बाद दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को 5—5 साल की सजा सुनाई।