नैनीताल हाईकोर्ट ने सभी जनपद मुख्यालयों को रोडवेज परिवहन से जोड़ने के दिये निर्देश

नैनीताल। यहा दिये आदेश में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने नैनीताल को सभी जनपद मुख्यालयों को रोडवेज…

नैनीताल। यहा दिये आदेश में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की पीठ ने नैनीताल को सभी जनपद मुख्यालयों को रोडवेज परिवहन से जोड़ने को कहा हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में गोपेश्वर से नैनीताल के लिये भी रोडवेज परिवहन सेवा शुरू करने को कहा है।

पीठ ने गोपेश्वर चमोली से भेजे गये पत्र का स्वतः संज्ञान लेते हुए इसे पीआईएल के रूप में स्वीकार किया। पत्र में कहा गया था कि गोपेश्वर व नैनीताल के बीच नियमित रोडवेज परिवहन सेवा नहीं है। इसलिये ग्रामीण लोगों को नैनीताल उच्च न्यायालय तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यह लोगों का मौलिक अधिकार है कि वे सुदूर गांवों से नैनीताल आकर उच्च न्यायालय में अपनी बात रख सकें। नैनीताल जनपद मुख्यालय से प्रदेश के अन्य सभी जिला मुख्यालयों की दूरी काफी ज्यादा है। सुनवाई के दौरान परिवहन निगम की ओर से नैनीताल से गोपेश्वर के लिये 11 सितम्बर से ही बस सेवा शुरू करने पर भी सहमति दी गयी।
परिवहन निगम की ओर से यह भी बताया गया कि निगम की ओर प्रदेश के परिवहन बेड़े में 250 नयी बसों को जोड़ा जा रहा है। इसके बाद पीठ ने परिवहन निगम को आदेश दिये कि वह नैनीताल से टिहरी, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चंपावत, पौड़ी, बागेश्वर व रूद्रप्रयाग जनपदों के लिये चार सप्ताह में बस सेवा शुरू करे।

पीठ ने यह भी कहा कि परिवहन सचिव इस संबंध में जल्द ही प्रदेश के वित्त सचिव से वार्तालाप करें। साथ ही कहा कि यदि सरकार को इस मामले में दिक्कतें हो तो वह कोर्ट के सामने अपनी बात रखने को स्वतंत्र है।