केंद्रीय मोटर अधिनियम में राज्य कैबिनेट ने किया संसोधन अब यह रहेंगी जुर्माना राशि

डेस्क:- व्हीकल एक्ट में प्रदेश सरकार की कैबीनेट ने कुछ संशोधन किए हैं इसके तहत अपने वाहन में किसी प्रकार का नया मॉडिफिकेशन करने पर…

डेस्क:- व्हीकल एक्ट में प्रदेश सरकार की कैबीनेट ने कुछ संशोधन किए हैं इसके तहत अपने वाहन में किसी प्रकार का नया मॉडिफिकेशन करने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा|
इसके अलावा गलत नंबर प्लेट लगाने पर 5000 का जुर्माना किया जाएगा|
ओवर स्पीड चलने पर 2000 का जुर्माना लगेगा वहीं
खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर भी 2000 रुपये का जुर्माना होगा|
कैबीनेट ने वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करते समय पहली बार में 1000 रुपये का चालान होगा दूसरी बार में 2000 रुपये का चालान किया जाएगा|