अल्मोड़ा में आदर्श चुनाव आचार संहिता हुई लागू,ये लागू रहेंगे नियम

अल्मोड़ा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कल यानि 16 मार्च की शाम 3 बजे लोक सभा सामान्य निर्वाचन,2024 की घोषणा के बाद से पूरे…

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अल्मोड़ा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कल यानि 16 मार्च की शाम 3 बजे लोक सभा सामान्य निर्वाचन,2024 की घोषणा के बाद से पूरे देश के साथ ही अल्मोड़ा में भी आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है।


जिलाधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत तोमर ने बताया कि 16 मार्च को शाम 3 बजे आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो गयी है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 19 अप्रैल को मतदान होगा और 4 जून को मतगणना होगी।


उन्होंने बताया कि​ जिले में धारा 144 लागू हो गई है। यह आदेश अल्मोड़ा की सम्पूर्ण सीमा में लागू होगा। उन्होंने बताया कि किसी सार्वजनिक स्थल पर कोई भी सभा या बैठक का आयोजन सम्बन्धित रिटर्निंग आफिसर,सहायक रिटर्निंग आफिसर की बिना पूर्व अनुमति के नही हो सकेगा। वहीं विद्यालयों, चिकित्सालयों और धार्मिक स्थलों के पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के लागू होने पर कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा मेंअपने अस्त्र-शस्त्र,आग्नेयास्त्र,धारदार घातक हथियार, लाठी-डंडा लेकर नहीं चल सकेगा। इस प्रतिबंध से कानून व्यवस्था में लगे सुरक्षा बलों,कार्मिकों,अर्धसैनिक बलों,पुलिस बलों,पीएसी बलों और ऐसे समुदाय जिनकों शस्त्रों के सथ पारम्परिक रूप से चलने की अनुमति को मुक्त रखा गया है। अतिरिक्त अलावा बिना सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के जनपद की सीमा के अन्तर्गत जुलूस निकालना,धरना प्रदर्शन,सभा आयोजित नही की जा सकेगी और लाउडस्पीकर का प्रयोग नही किया जा सकेगा।


जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने बताया कि यह प्रतिबन्ध शादी-बारात औ शव यात्राओं पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति जनपद की सीमा के अन्तर्गत उत्तेजनात्मक नारे नहीं लगायेगा न ही उत्तेजनात्मक भाषण देगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी के प्रति अपमाजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और न ही ऐसे नारे लगाएगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुॅचे और शान्ति भंग होने की सम्भावना हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की झूठी अफवाहों या खबरों को प्रकाशित,प्रसारित नहीं करेगा। कोई भी राजनैतिक दल किसी विपक्षी दल के सम्बन्ध में सिवाय उनकी नीतियों कार्यक्रमों एवं उसके द्वारा किये गये कार्यों की आलाचनात्मक समीक्षा के अतिरिक्त कोई भी व्यक्तिगत अथवा कोई आक्षेप नहीं लगायेगा जिससे निर्वाचन प्रक्रिया में कोई वैमनस्यता उत्पन्न हो। उन्होंने बताया कि राजनैतिक दल यह सुनिश्चित करेंगे कि उसके प्रचारक किसी भी अन्य पार्टी की गोष्ठी कार्यक्रमों में किसी प्रकार की व्यवधान उत्पन्न नहीं करेंगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल धार्मिक संस्थान जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा,चर्च आदि का प्रयोग चुनाव प्रचार-प्रसार के​ लिए नहीं कर सकेगा। कोई भी राजनैतिक दल,प्रत्याशी मतों को आकृष्ट करने के उद्देश्य से न ही किसी को डरायेगा न ही रिश्वत देगा और न ही अपने पक्ष में करने के लिये उपहार पैसा,धन देगा और न ही भोजन पार्टी का आयोजन करेगा।राजनैतिक दल उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निषेध अधिनियम 2003 के अनुसार किसी भी लोक सम्पत्ति को प्रचार-प्रसार हेतु प्रयोग में नहीं ला सकेगे।

जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने बताया कि मतदान के दिन जनपद में स्थापित समस्त मतदान केन्द्रों से 200 मी0 अन्दर मतदाता अभ्यर्थी या चुनाव अभिकर्ता, मतदान अभिकर्ता और निर्वाचन कार्य से सम्बन्धित शान्ति व्यवस्था में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारी पुलिस बल के अलावा अन्य कोई व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा राजनैतिक दल, व्यक्ति सड़क पर मंच बनाकर वक्तव्य नही दे सकेगे प्रत्याशियों के प्रचार के लिये प्रयोग किये जा रहे वाहनों में भार वाहक क्षमता से अधिक व्यक्ति सवार नहीं होंगे।


जिला निर्वाचन अधिकारी तोमर ने बताया कि प्रचार में प्रयोग किये जाने वाले वाहनों का पंजीकरण रिटर्निंग आफिसर,सहायक रिटर्निंग आफिसर को उपलब्ध कराया जाना जरूरी है। सार्वजनिक भवनों,सार्वजनिक स्थलों पर नारेबाजी और प्रचार-प्रसार की लिखाई व पोस्टर,बैनर,होर्डिग्स आदि नहीं चिपकायें जा सकेंगे। कहा समस्त राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार में आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। जनपद में लोक सभा सामान्य निर्वाचन, 2024 में निर्वाचन सामग्री के मुद्रण आदि की कार्यवाही में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 127(क) में निहित प्राविधानों का पूर्णतया अनुपालन करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश जनपद अल्मोड़ा की सीमान्तर्गत जारी होने