Somehswar के इन दो गांव में 67 की रिपोर्ट आई पाँजिटिव, प्रशासन ने बनाया माइक्रो कंटेंटमेंट जोन (Micro Content Zone)

Micro Content Zone

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उपजिलाधिकारी सोमेश्वर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम अधूरिया एवं ग्राम सूपाकोट में माइक्रो कंटेंटमेंट जोन (Micro Content Zone) बना दिया गया है।

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अल्मोड़ा, 10 मई 2021- उपजिलाधिकारी सोमेश्वर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि ग्राम अधूरिया एवं ग्राम सूपाकोट में माइक्रो कंटेंटमेंट जोन(Micro Content Zone) बना दिया गया है।
उन्होंने बताया कि इन गांवों में 6 मई को 147 व्यक्तियों की कोविड जांच के दौरान क्रमशः 52 एवं 15 व्यक्ति संक्रमित पाये गये हैं और भविष्य में कोविड-19 संक्रमण और प्रसारित हो सकता है।

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उपजिलाधिकारी ने बताया कि कोविड मरीजों की अधिक संख्या होने के कारण उक्त क्षेत्र को माइक्रों कन्टेन्मेंट जोन (Micro Content Zone)में बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने संक्रमण के फैलने की प्रबल सम्भावना को देखते हुये उक्त क्षेत्र को अग्रिम आदेशों तक माइक्रो कन्टेनमेन्ट जोन घोषित किया है।

उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम अधूरिया के पूरब कोसी नदी, पश्चिम जंगल, उत्तर अधूरिया का रास्ता व भीम सिंह पुत्र तेज सिंह की दुकान तक को आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है।

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इसी तरह ग्राम सूपाकोट के पूरब बहुउदेशीय भवन वाला रास्ता, पश्चिम सिद्वगैर रास्ता, उत्तर राम लाल पुत्र गुमान राम के मकान तक, दक्षित बाड़ी गधेरा तक को आवागमन हेतु पूर्णतः प्रतिबन्धित किया गया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन (Micro Content Zone)में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर व निवासरत परिवारों को बाहर आवाजाही निषिद्ध की गई है।

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माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर का रहेगा साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी उनके द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

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माइक्रो कंटेनमेंट जोनो में किसी भी समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र 01 सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।

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