30 मई 2021
दिल्ली। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारत में रह रहे गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के बिना ही भारत की नागरिकता प्राप्त करने संबंधी एक अधिसूचना 28 मई 2021 को जारी कर दी हैं।
शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दिए जाने संबंधी गृह मंत्रालय के नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत यह अधिसूचना जारी की गई है।
जारी अधिसूचना के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्धों जैसे गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन भी आमंत्रित कर दिए गए हैं।
बताते चलें कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नये नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का देशभर में मुस्लिम संगठनों, गैर सरकारी संगठनों और विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया था। CAA को लेकर दिल्ली के शाहीन बाग में लंबे समय तक प्रदर्शन भी हुआ था जिसे बाद में कोविड काल में खत्म करना पड़ा था।