उत्तराखंड में RTE के तहत निजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों की अधिकतम फीस 1893 निर्धारित

देहरादून। उत्तराखंड में सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए हर महीने दी जाने वाली…

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देहरादून। उत्तराखंड में सरकार ने शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं के लिए हर महीने दी जाने वाली फीस 1383 रुपये से बढ़ाकर 1893 रुपये तय की है। सोमवार को हुई कैबिनेट में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए कोटे की 25 प्रतिशत सीटें हैं। वर्ष 2012 के बाद से इस फीस में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हो पाई थी।

बताते चलें कि वर्तमान में 3900 प्राइवेट स्कूलों में 90 हजार छात्र-छात्राएं हैं। प्राइवेट स्कूल लगातार फीस बढ़ाए जाने की मांग कर रहे थे। कुछ प्राइवेट स्कूल इस मामले को लेकर हाईकोर्ट चले गए थे। उनका कहना था कि आरटीई के तहत पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं की फीस (प्रतिपूर्ति) हर साल बढ़ाने के आश्वासन के बाद भी सरकार की ओर से इसमें बढ़ोत्तरी नहीं की गई।