उत्तरा न्यूज। रामनगर
उत्तराखंड की 60 हजार से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकत्री व भोजन माताओं को मार्च माह तक का बकाया वेतन दिए जाने की मांग को लेकर महिला एकता मंच द्वारा उत्तराखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी। आज याचिका पर सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखंड ने सरकार को दो दिनों के भीतर सभी आंगनबाड़ी व भोजन माताओं को मार्च तक का बकाया वेतन देने का आदेश दिया है। तथा मामले की सुनवाई 24 अप्रैल को पुनः हाईकोर्ट में की जायेगी। महिला एकता मंच की तरफ से दिल्ली के एडवोकेट कमलेश कुमार ने पैरवी की।