Bageshwar- जनपद में राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च को

बागेश्वर। 08 फरवरी, 2022- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर त्रिचा रावत ने अवगत कराया है कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार…

Security departments

बागेश्वर। 08 फरवरी, 2022- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बागेश्वर त्रिचा रावत ने अवगत कराया है कि उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार आगामी 12 मार्च को जिला न्यायालय परिसर बागेश्वर एवं बाह्य न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

बताया गया कि इसमें फौजदारी शमनीय (ऐसे फौजदारी वाद जिनमें कानूनन समझौते संभव हो) वाद, 138 एनआई एक्ट, वैवाहिक वाद, श्रम विवादों से संबंधित सभी मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, धन वसूली वाद, अन्य दीवानी वाद (किराया व्यादेश विनिर्दिश्ट अनुपालन वाद), सुखाधिकार वाद सेवा संबंधी मामले (वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्त लाभो से संबंधित), राजस्व वाद जो जिला न्यायालयों में लंबित हो, भूमि अधिग्रहण से संबंधि मामले, बिजली पानी बिल संबंधित वाद, चैक बाउंस के प्रकरण, बैंक बसूली संबंधी प्रकरण, श्रम संबंधी विवाद, तथा भरण-पोषण वाद व अन्य (शमनीय फौजदारी, वैवाहिक व दीवानी विवाद) आदि वादो का निस्तारण किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति न्यायालय में लंबित अपने मामले को सुलह सामझौते के आधार पर निस्तारित करायें जाने हेतु नियत करा सकता है।