पढ़िए लाँक डाउन-4(lock down) में क्या मिलेगी छूट ,कहां रहेगी सख्ती

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उत्तरा न्यूज:17 मई 2020: कोरोना संक्रमण के मद्देनजर देश में लॉकडाउन(lock down) एक बार फिर बढ़ा दिया गया है| इस बार रेड जोन को छोड़ कर अन्य जोन में कुछ ढील मिलेगी| जोन निर्धारण का जिम्मा भी राज्य सरकार को दिया है|


लेकिन सबसे बड़ी राहत यह है कि अब बारात में 50 लोग शामिल हो सकते है तो इंटर स्टेट परिवहन शुरु करने की अनुमति मिल जाएगी| लेकिन शिक्षण संस्थाएं बंद रहेंगी|
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4(lock down) का ऐलान कर दिया है|

देश में अब 31 मई तक लॉकडाउन(lock down) रहेगा| प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मई को अपने संबोधन में कहा था कि लॉकडाउन 4 (lock down)नए रंग-रूप वाला होगा. अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार छूट ज्यादा दी जाएगी|

लाँक डाउन(lock down) में ये सेवाएं रहेंगी बंद

घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स. सिर्फ घरेलू मेडिकल सर्विस, घरेलू एयर एम्बुलेंस और गृह मंत्रालय से अनुमति प्राप्त सुरक्षा कारणों से यात्रा की इजाजत होगी|

स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेंगे| होटल, रेस्टोरेंट (बस और ट्रेन स्टेशन पर कैंटीन खुली रहेंगी),
सिनेमा हॉल, पार्क, स्विमिंग पूल, जिम, मॉल, थिएटर, बार (स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम को बिना दर्शकों के खोलने की इजाजत रहेगी)|
सभी सामाजिक, धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए लोगों के जमा होने पर रोक|
सभी धार्मिक जगहें और प्रार्थना करने के स्थल भी बंद रहेंगे|
कंटेनमेंट जोन(संवेदनशील स्थान) के अलावा सभी जगह कुछ प्रतिबंधों के साथ इन गतिविधियों को इजाजत रहेगी-
पैसेंजर गाड़ियां और बसों की आवाजाही को राज्यों के अंदर यानी इंटर-स्टेट के लिए इजाजत रहेगी,लेकिन ये राज्यों अपने आधार पर ही तय करेंगे|
किसी भी दो राज्यों के बीच पैसेंजर गाड़ियों और बसों की आवाजाही की भी मंजूरी, ये भी राज्यों के द्वारा तय की जाएंगी
लोगों की आवाजाही की भी इजाजत है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ
सामान और लोगों की आवाजाही के लिए निर्देश दिए गए हैं|
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मेडिकल प्रोफेशनल्स, नर्स, पैरा मेडिकल स्टाफ, सैनिटाइजेशन कर्मचारियों और एम्बुलेंस को बिना किसी प्रतिबंध के आने-जाने दें |
सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश खाली ट्रकों समेत हर तरह के सामान और कार्गो की आवाजाही की इजाजत दें|
कोई राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किसी भी तरह के सामान या कार की आवाजाही नहीं रोकेगा|

लाँक डाउन(lock down) में नाइट कर्फ्यू रहेगा

शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा|आवश्यक गतिविधि के बगैर किसी भी शख्स की आवाजाही पर बैन रहेगा| लोकल अथॉरिटी इसको लेकर आदेश जारी करेंगे| नियमों का अनुपालन नहीं करने पर आईपीएसी की धारा-144 के तहत कार्रवाई होगी|

बच्चे-बुजुर्ग व गर्भवती महिलाएं
65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, 10 साल से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को घर में ही रहने के निर्देश दिए गए हैं|
सभी एंप्लॉयर्स को अपने एंप्लॉई को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए कहना होगा|
जिला प्रशासन को भी लोगों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने और हेल्थ स्टेटस अपडेट करने के लिए कहना होगा

लाँक डाउन (lock down)के ये नए नियम भी पढ़ें

: सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
-: शाम 7:00 बजे से सुबह 7:00 बजे तक कर्फ्यू रहेगा
-: मेट्रो और हवाई सेवाएं भी बंद रहेंगी
-: एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें आपसी सहमति पर चलेंगी
-: केंद्र सरकार के दफ्तर पूरी तरह खुल सकते हैं
-: स्कूल कॉलेज शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे
-: धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों पर रोक रहेगी
-: रेड जोन ग्रीन जोन और यलो जोन तय करने का अधिकार राज्य को मिला
-: रेड जोन वाले एरिया के लोग कहीं भी बाहर नहीं जा सकते
-: राज्यों के अंदर बसें चलाने का फैसला राज्य सरकार करेगी
-: छोटे बच्चे बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं घर से बाहर ना निकले
-: होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी कर सकते हैं
-: शादी समारोह में 50 लोगों से ज्यादा पर रोक
-: अफवाह फैलाने वालों पर 1 साल तक की जेल हो सकती है
-: देशभर में फेस मास्क पहनना जरूरी
-: अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे
-: गुटखा पान मसाला खाने वालों पर कार्रवाई होगी
-: मार्केट खुलने का समय राज्य तय करेगा