राज्यपाल की मंजूरी के बाद उत्तर प्रदेश मे ‘लव जिहाद’ (Love Jihad) के खिलाफ कानून लागू

Love Jihad

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Laws against Love Jihad apply in Uttar Pradesh

उत्तर प्रदेश में ‘लव जिहाद’ (Love Jihad) का कानून प्रभावी हो गया है. विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद लागू हो गया है।

योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) मंत्री परिषद बैठक में मंगलवार को धर्मांतरण कानून के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बुधवार को इसे राज्यपाल के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया गया था।

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राज्यपाल से मंजूरी मिल जाने के बाद यह अध्यादेश के रूप में उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है, अब उत्तर प्रदेश में ऐसा अपराध गैर जमानती माना जाएगा। अध्यादेश के अनुसार किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में लड़की का धर्म परिवर्तन केवल शादी के प्रयोजन से किया जाता है तो ऐसा विवाह अमान्य की श्रेणी में लाया जा सकेगा।(Love Jihad)

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राज्यपाल की मंजूरी के बाद अब इस अध्यादेश को 6 मह के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में बहुमत से पास कराना होगा

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