डेस्क-निजी अस्पतालों के डॉक्टरों के हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि सरकार इस मामले को गंभीरता को लेते हुए जल्द कदम उठाए। कोर्ट ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चत करे कि राज्य के हर व्यक्ति को उपचार मिले। उन्होंने सरकार से क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हुए अस्पतालों के पंजीकरण की रिर्पोट देने के साथ ही एक सप्ताह में संविदा और अन्य माध्यम से करे डाक्टरों की नियुक्ति करने को कहा है। निजी अस्पतालों के डाक्टर पिछले छह दिन से हड़ताल पर हैं।
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