संस्थागत क्वारेंटीन (Institutional quarantine)से बचने को ई-पास में दी गलत जानकारी, दर्ज हुआ हत्या के प्रयास का मुकदमा

institutional-quarantine

Wrong information given in e-pass to avoid institutional quarantine, case of attempt to murder registered

पिथौरागढ़ सहयोगी,29जून2020- संस्थागत क्वारेंटीन (Institutional quarantine)से बचने के चलते एक व्यक्ति झूठी जानकारी देकर अपने घर पिथौरागढ़ पहुंच गया.

अब पुलिस ने उक्त युवक के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज करा दिया है.

यानी फर्जी ई-पास बनाकर और गलत जानकारी देकर पिथौरागढ़ आने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 307 सहित विभिन्न धाराओं में का मुकदमा दर्ज किया है.

   जानकारी के अनुसार पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की.
मुखबिर ने रविवार को पुलिस को सूचना दी कि हर्षित जोशी पुत्र विनोद जोशी संरक्षक आनन्द कुमार शर्मा निवासी ग्राम लिन्ठ्यूड़ा पिथौरागढ़ के मकान में होम क्वारंटीन हुआ है.


वह नोएडा में नौकरी करता है, और 25 जून को वापस पिथौरागढ़ आया.

उसे बुखार, जुखाम, खांंसी व सांस लेने में लेने में तकलीफ की शिकायत पर जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया.

कोरोना संक्रमण की जांंच के लिए उसका सैम्पल भेजा गया गये हैं .

इस बीच एसआई प्रियंका मौनी ने जानकारी जुटाई, जिसमें पता चला कि हर्षित जोशी नोएडा में एक पीजी गेस्टहाउस में रहता था तथा स्ट्रक्चर ऑनलाइन कम्पनी, सेक्टर 62 नोएडा में नौकरी करता है.     

    हर्षित जोशी से पूछताछ में उसने बताया कि संस्थागत क्वारंटीन(Institutional quarantine) से बचने के लिए उसने ई-पास गाजियाबाद से पिथौरागढ़ आने का बनाया, क्योंकि गाजियाबाद आँरेन्ज जोन में है.

युवक के अनुसार यदि वह सही पता गौतमबुद्ध नगर दर्शाता तो वह रेड जोन में होने के कारण उसे संस्थागत क्वारंटीन (Institutional quarantine)होना पड़ता, जिस कारण उसने अपना ई-पास गाजियाबाद से पिथौरागढ़ बनाया.

पुलिस अधीक्षक प्रीति प्रियदर्शिनी के निर्देश पर हर्षित के खिलाफ  कोविड-19 के संक्रमण को फैलाने में मदद कर अपनी जानकारी छुपाकर अन्य लोगों के जीवन को खतरे में डालने और उनको जान से मारने के प्रयास के तहत कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 269, 270, 307, 420, 468, 471 और आपदा प्रबन्धन अधिनियय के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.