दिल्ली प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने जारी किया आदेश, अब प्राइमरी स्कूल की कक्षाएं होंगी ऑनलाइन

ग्रेप तीन (Delhi GRAP-3 Restrictions) के प्रविधान लागू होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने…

In view of Delhi pollution, the government has issued an order, now primary school classes will be online

ग्रेप तीन (Delhi GRAP-3 Restrictions) के प्रविधान लागू होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी न हो इसके लिए दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) ने मेट्रो ट्रेन के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है।

ग्रेप के दो प्रावधान लागू होने पर मेट्रो ट्रेन के 40 फेरे बढ़ा दिए गए हैं। अब 20 फेरे और बढ़ाए जाएंगे डीएमआरसी प्रवक्ता का कहना है कि ग्रेड तीन के प्रावधान लागू होने तक प्रत्येक सप्ताह सोमवार से शुक्रवार तक मेट्रो ट्रेन के अतिरिक्त 60 अतिरिक्त फेरे लगेंगे।

वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने ट्वीट किया कि प्रदूषण को देखते हुए अगले निर्देश तक दिल्ली के सभी प्राथमिक विद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं में स्थानांतरित हो जाएंगे।

वहीं पर दिल्ली मेट्रो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुबह 8:00 बजे से GRAP-III के कार्यान्वयन के मद्देनजर 20 अतिरिक्त यात्राएं (GRAP-II लागू होने के बाद से पहले से मौजूद 40 के अलावा) कल से शुरू होने वाले कार्यदिवसों में सेवाओं में शामिल की जाएंगी। इस प्रकार, GRAP-III लागू रहने तक दिल्ली मेट्रो सप्ताह के दिनों में 60 अतिरिक्त यात्राएं करेगी।

GRAP-3 के तहत ये पाबंदियां लागू (GRAP-3 restrictions)

निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम से होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम, ईंट भट्टों आदि के काम, आरएमसी बैचिंग प्लांट, बडे़ वेल्डिंग वर्क और गैस कटिंग काम नहीं हो सकेंगे।

कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चलाई जाएगी।

मलबे का ट्रांसपोर्टेशन नहीं किया जाएगा।

एनसीआर में सभी स्टोन क्रेशर जोन बंद कर दिए जाएंगे।

एनसीआर में खनन और इससे जुड़ी गतिविधियां बंद रहेगी।

बीएस-तीन पेट्रोल (BS-3 Petrol) और बीएस-चार डीजल (BS-4 Diesel) की गाड़ियों पर दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में रोक रहेगी।

बीएस-तीन की हल्की मालवाहक गाड़ियों पर रोक रहेगी। जरूरी सामान लेकर आ रही गाड़ियों को छूट दी गई है।

अंतरराज्यीय बसों में सिर्फ इलेक्ट्रिक, सीएनजी, बीएस- छह डीजल की बसें, टैंपो ट्रेवलर चलेंगे।

राज्य सरकार चाहें तो पांचवीं क्लास तक के बच्चों की फिजिकल क्लासेस रोकी जा सकती है या उन्हें ऑनलाइन मोड पर क्लासेस दी जा सकती हैं।