गाड़ी को टो करते समय अगर आपकी भी गाड़ी हो गई है डैमेज तो जानिए कैसे मिलेगा पैसा? कौन करेगा इसकी भरपाई?

अगर आपकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होती है और उसे ट्रैफिक पुलिस उठाकर ले जाती है और आप अपनी कार को जुर्माना देकर छुड़वाते…

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अगर आपकी गाड़ी नो पार्किंग में खड़ी होती है और उसे ट्रैफिक पुलिस उठाकर ले जाती है और आप अपनी कार को जुर्माना देकर छुड़वाते हैं लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर कार टो होने पर डैमेज हो जाए तो उसकी भरपाई कौन करेगा ?

जाहिर सी बात है कि आप तो वह कार चला नहीं रहे थे और ना ही कार आपके पास थी लेकिन फिर भी आपकी कार डैमेज हुई है तो उसका मुआवजा तो मिलना चाहिए। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपकी कार ट्रैफिक पुलिस या टो करने वाली सर्विस की कस्टडी में हो और वो डैमेज हो जाए तो क्या आप पुलिस या टो करने वालों से मुआवजे की मांग कर सकते हैं या नहीं

ट्रैफिक पुलिस देगी मुआवजा?

अगर जब कोई कर में डैमेज ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही से हुआ है तो हो सकता है कि इसका खर्चा ट्रैफिक पुलिस को ही देना पड़े। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि अगर ट्रैफिक पुलिस कार को कस्टडी में लेने के बाद उसे सही से नहीं रखता है और आपकी कार को नुकसान होता है तो ट्रैफिक पुलिस को कार में हुई नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। इसके लिए आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

बॉम्बे हाई कोर्ट के मुताबिक

अगर ट्रैफिक पुलिस के लापरवाही से वहां डैमेज हो जाता है तो पुलिस डिपार्टमेंट को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2003 में अपना फैसला सुनाया था कि अगर कार मालिक कार टो करते टाइम डैमेज हो जाती है, तो वो टोइंग ऑपरेटर से मुआवजे का दावा कर सकता है।

कौन करेगा भरपाई?

वैसे भारत में कस्टडी में ली हुई कार में हुए नुकसान का खर्चा नॉर्मली कर का मालिक ही उठाता है। हो सकता है कि कुछ इंश्योरेंस कंपनी आपकी डैमेज पर आपको क्लेम भी दे दे लेकिन आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी के टर्म और कंडीशन पर यह बात डिपेंड करती है। ट्रैफिक पुलिस या टो सर्विस से मुआवजा हासिल करने के लिए आपको कोर्ट जाना होगा। अगर इसका फैसला आपका हक में हुआ तो आपको मुआवजा दिया जाएगा।

इसके अलावा किसी दूसरे एक्सीडेंट की वजह से आपकी जब्त की गई कार में डैमेज होता है, तो जिसने एक्सीडेंट किया है उस दोषी को नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है। उदाहरण के लिए, इसे ऐसे समझे, मान लीजिए कि अगर जब्त की गई कार की किसी दूसरी कार से टक्कर हो गई है, तो आपकी कार को टक्कर मारने वाली कार के मालिक को पूरे नुकसान की भरपाई करनी पड़ सकती है।

मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 160

मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 160 के मुताबिक, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाती है और उस एक्सीडेंट में कोई शख्स घायल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उस एक्सीडेंट में शामिल कार के बारे में जानकारी देना जरूरी है। ये जानकारी आपको रजिस्टरिंग अथॉरिटी या संबंधित पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इन चार्ज को देनी होगी। इससे अथॉरिटी या पुलिस द्वारा दी गई जानकारी से पीड़ित को मुआवजा दिलाने में मदद मिलती है।