Sukanya Samriddhi Yojana : भारत में बेटियों के उज्जवल भविष्य के लिए भारत सरकार की तरफ से सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई है।भारत में प्रत्येक बेटी जिसकी आयु 10 वर्षों से कम है वह सुकन्या समृद्धि योजना में अपना खाता खुला सकती है। अधिकतम 15 सालों तक इस स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं जब 21 साल बाद आपका लगाया हुआ पैसा मैच्योर हो जाता है तो यह योजना आपको 8.02% के हिसाब से ब्याज भी देती है। साथ ही लंबे समय से कंपाउंडिंग का फायदा भी निवेशक को मिलता है इसके जरिए आप अपनी बेटी के लिए एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं।
इस खाते को खुलवाने के साथ ही आपको कुछ महत्वपूर्ण नियम भी पता होने चाहिए
नही कर सकते हो प्री-मैच्योर विड्रॉल
यदि आपने सुकन्या समृद्धि योजना की निवेश की शुरुआत कर दी है तो इसके निवेश के 6 से 7 साल बाद आपको यह लगता है कि आप इसमें निवेश नहीं कर पाएंगे तो इस योजना में लगाए हुए पैसे तो आप निकलना चाहेंगे लेकिन यह संभव नहीं होगा आपको बता दे कि इसमें प्रीमेच्योर विड्रोल की सुविधा निवेशकों को नहीं दी जाती है। हालांकि आप निवेश किए हुए पैसों को निकाल सकते हैं लेकिन यह सुविधा तब भी जाती जब आपकी बेटी 18 वर्ष की या उससे अधिक हो जाए।
आंशिक निकासी से जुड़े नियम
यदि आपकी बेटी की आयु 18 वर्ष से अधिक हो गई है तो आप वित्तीय वर्ष के कुल SSY बैलेंस का 50% अमाउंट आंशिक निकासी के रूप में निकाल सकते हो। आप किस्तों में या फिर एकमुश्त राशि के रूप में आंशिक निकासी सुविधा का लाभ उठा सकते हो।
हालांकि 1 साल में सिर्फ एक बार ही पैसा निकाला जा सकता है। जबकि ज्यादा से ज्यादा 5 वर्षों तक आप किश्त के रूप में 50% रकम प्राप्त कर सकते हो। वही अगर आपको अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई के लिए पैसे निकालने है तो इसका सबूत आपको देना पड़ेगा जिसके बाद आप पैसे निकाल पाओगे।
इन खास परिस्थितियों में मिलेगा प्री मैच्योर क्लोजर का लाभ
यदि SSY खाताधारक की मृत्यु योजना मैच्योर होने से पहले ही हो जाती है तो उसे ब्याज सहित इस योजना में निवेदिता की गई राशि बेटी के अभिभावकों माता-पिता को दे दी जाती है साथी यह सबूत के तौर पर अभिभावकों को खाताधारक की मृत्यु का प्रमाण पत्र देना होता है।
यदि सुकन्या समृद्धि खाताधारक लड़की को कोई गंभीर बीमारी है जिसके इलाज के लिए पैसे चाहिए तो आप SSY Account बंद करवा सकते हो। अतः पैसे निकालने के लिए आपको बीमारी से जुड़ी पूरी जानकारी और सबूत देने पड़ेंगे। हालांकि यह सुविधा खाता शुरू होने के 5 वर्षों के बाद दी जाती है।
यदि SSY Account मैच्योर होने से पहले खाताधारक के माता पिता या फिर कानूनी तौर पर सुनिश्चित अभिभावकों की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में भी सुकन्या समृद्धि खाता बीच में ही बंद करवाया जा सकता है।
यदि खाताधारक बेटी भारत देश के बाहर जाकर सेटल हो गई और भारत की नागरिकता छोड़ दी हैं तो खाते को बंद कर दिया जाता है तथा ब्याज सहित पूरी राशि वापिस कर दी है। लेकिन अगर बाहर सेटल होने के बाद भी भारत की नागरिकता नही छोड़ी है तो मैच्योरिटी तक SSY में निवेश जारी रखने की सुविधा दी जाती है।