If you have a savings account in the Post Office, know these new rules
न्यूज डेस्क, 06 दिसंबर 2020
डाकघर (Post Office) में बचत खाते को लेकर जल्द ही नया नियम लागू होने वाला है। नये नियम के तहत अब बचत खाते में न्यूनतम 500 रुपये बैलेंस रखा अनिवार्य कर दिया गया है।
यही नहीं अगर आपके खाते की राशि शून्य मिली तो खाता बंद भी किया जा सकता है। साथ ही नया खाता भी अब न्यूनतम 500 रुपये से खुल सकेगा।
दरअसल, केन्द्र सरकार की ओर से 12 दिसंबर 2019 को एक बजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसमें डाकघर (Post Office) बचत बैंक खातों में न्यूनतम बैलेंस को 50 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया था। इसके बावजूद खाते में न्यूनतम बैलेंस 500 रुपये करने के लिए ग्राहकों को एक वर्ष का समय दिया गया था। जिसकी अंतिम तारीख 11 दिसंबर 2020 को पूरी हो रही है।
जिला अस्पताल (district hospital) में लगी नई सेनेटाइजर मशीन – प्रशासन का आभार जताया
बचत खाते को लेकर नये नियम 12 दिसंबर 2020 से लागू हो जाएंगे। नये नियम के मुताबिक अगर 11 दिसंबर के बाद आपके बचत खाते में 500 रुपये से कम राशि पाई जाती है तो खाते के रख रखाव के लिए खाताधारक को 100 रुपये पैनल्टी देनी होगी। यानि डाकघर संबंधित खाते से 100 रुपये की राशि काट लेगा। यही नहीं खाताधारक को 18 रुपये जीएसटी भी देना होगा। 118 रुपये की कटौती के उपरांत आपके खाते में बैलेंस शून्य हो जाता है तो खाता बंद हो जाएगा।
अपर निदेशक डाक सेवा, आरबी त्रिपाठी ने बताया कि नियम की जानकारी खाताधारकों को दी जा रही है।