Car owner stop Ambulance: अगर एंबुलेंस को नहीं दिया रास्ता तो जाने कितने का लगेगा जुर्माना? जानिए क्या है नियम

Car owner stop Ambulance: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक कार ड्राइवर ने एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया जिसके बाद उसे कार ड्राइवर पर ₹10000…

Car owner stop Ambulance: हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में एक कार ड्राइवर ने एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया जिसके बाद उसे कार ड्राइवर पर ₹10000 का जुर्माना लगाया गया।

Rs. 10000 fine on Car: ट्रैफिक में फंसने के बाद भी एंबुलेंस को रास्ता देना जरूरी होता है क्योंकि ऐसा न करने पर किसी की जान भी जा सकती है लेकिन इसके बाद भी अक्सर लोग एंबुलेंस को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे ही एक मामला हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले से सामने आ रहा है जहां एक कर ड्राइवर ने एंबुलेंस को रास्ता नहीं दिया। इसके बाद पुलिस ने कार ड्राइवर पर ₹10000 का जुर्माना लगा दिया।

पुलिस के कहने पर भी नहीं हटाई कार

पुलिस ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया है कि हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के बरठीं मुख्य चौक से अस्पताल जा रही एंबुलेंस को रास्ता ना देने पर पुलिस ने कार मालिक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पुलिस ने कहा कि एंबुलेंस का सायरन सुनने के बाद भी चौक पर ड्यूटी के लिए तैनात जवान ने कार चालक को कार हटाने के लिए कहा लेकिन उसने उसकी बात को नहीं सुना। इसके बाद कार मलिक पर ₹10000 का जुर्माना लगाया गया।

15 मिनट एंबुलेंस में दर्द से कराहता रहा मरीज

एक तो कर चालक एंबुलेंस को रास्ता नहीं दे रहा था। वहीं दूसरी और मौके पर मौजूद लोग पुलिस जवान से अभद्रता भी कर रहे थे और समझाने के बाद भी वह नहीं मान रहे थे। इस दौरान 15 मिनट तक मरीज एंबुलेंस में दर्द से कराहता रहा लेकिन, इसके बाद भी कार चालक ने एक बात नहीं सुनी। तलाई थाना प्रभारी अमिता ने बताया कि सड़क पर कार खड़ी करने और एंबुलेंस को रास्ता न देने की वजह से कार चालक पर जुर्माना लगाया गया है।

एंबुलेस को रास्ता नहीं देने पर 10 हजार के जुर्माने का प्रावधान

दरअसल, साल 2019 में केंद्रीय कैबिनेट ने मोटर वाहन (संशोधन) बिल को मंजूरी दी थी, जिसके तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 196ई के तहत एंबुलेंस का रास्ता रोकने वाले किसी भी वाहन पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान किाय गया था, जो पहले 100 रुपये था।