30 दिन के अंदर नहीं किया ड्राइविंग लाइसेंस दोबारा अपडेट तो, लाइसेंस और पंजीकरण कर दिया जाएगा निलंबित

यदि आपके वाहन का मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट नहीं है, तो आपको सर्तक रहने की आवश्यकता है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को 30…

If the driving license is not updated again within 30 days, the license and registration will be suspended

यदि आपके वाहन का मोबाइल नंबर और एड्रेस अपडेट नहीं है, तो आपको सर्तक रहने की आवश्यकता है। परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों को 30 दिनों की मोहलत दी है ताकि वह अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण से जुड़ा मोबाइल नंबर और पता अपडेट करवा ले। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका लाइसेंस और पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि बड़ी संख्या में वाहन मालिकों का मोबाइल नंबर और आवासीय पता अपडेट नहीं है। इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं,
यदि आपने समय पर मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं किया, तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण निलंबित कर दिया जाएगा।


मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी।
आप घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल vahan.parivahan.gov.in और sarathi.parivahan.gov.in के माध्यम से मोबाइल नंबर और पता अपडेट कर सकते हैं। अगर आपने अपना पता बदला है तो आपको 30 दिनों के भीतर नए पते की सूचना सक्षम प्राधिकार को देनी होगी। आप परिवहन विभाग के हेल्पडेस्क नंबर 0612-2547212 पर कॉल कर सकते हैं।