विदेशियों को बिना विवरण अपने होमस्टे(home stay) में ठहराने वाले दो के खिलाफ मुकदमा

home stay

अल्मोड़ा:06अप्रैल:लॉक डाउन के दौरान कई नियमों के बावजूद अल्मोड़ा में दो होम स्टे(home stay) संचालकों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। एसएसपी पी नारायण मीणा निर्देश पर एफआईआर दर्ज करा दी है।

इन दोनो होम स्टे मे 20 मार्च को पुलिस ने 22 पर्यटकों को इन होम स्टे से पकड़ा था। इस बीच समय दिए जाने के बाद भी संचालक कोई जबाब नहीं दे पाए जिसके बाद अब मुकदमा दर्ज कर दिया गया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कृपाल सिंह बिष्ट संचालक कृपाल होमस्टे ग्राम मटेना डीनापानी में 10 विदेशी पर्यटक तथा श्रीमती हेमा बिष्ट प्रबन्धक/स्वामी हिमालयन नन्दादेवी व्यू होम स्टे ग्राम मटेना में 12 पर्यटक मौजूद मिले।

दोनों होम स्टे मालिको द्व विदेशियों के आने के सम्बन्ध सूचना से सम्बन्धित रजिस्टर नहीं बनाया गया था। जो कि फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन रूल 1992 के पैरा 14 का उल्लंघन है। जिस पर दोनों होमस्टे मालिको को रजिस्टर न बनाने का कारण पूछा गया जिसका होटल मालिक द्वारा प्रमाणिक जवाब न दे पाने के कारण एलआईयू निरीक्षक अल्मोड़ा द्वारा कोतवाली अल्मोड़ा में कृपाल सिंह बिष्ट एवं हेमा बिष्ट के विरूद्व कोतवाली अल्मोड़ा में मु0अ0सं0- 23/2020 धारा- 14 विदेशी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।


इधर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी नारायण मीना ने अल्मोड़ा ने जनपद के सभी होटल/गेस्ट हाउस प्रबन्धकों से अपील की है कि विदेशी राष्ट्रिक के प्रवास की सूचना प्रत्येक होटल/गेस्ट हाउस प्रबन्धक द्वारा 24 घण्टे के अन्तर्गत फार्म सी के माध्यम से आॅन-लाईन प्रेषित करें तथा आगन्तुकों के आगमन-प्रस्थान का पूर्ण विवरण हेतु रजिस्टर बनाया जाय। जनपद के सभी होटल प्रबन्धक/स्वामी को यह भी निर्देशित किया जाता है कि विदेशी राष्ट्रिकों के प्रवास की सूचना समय से प्रेषित न किये जाने पर The Foreigners Act 1946 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।