उत्तराखंड वासियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है शासन ने अवकाश के लिए एक बड़ा आदेश जारी किया है यह अवकाश 19 अप्रैल के लिए जारी किया गया है। आपको बता दे की लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा।
ऐसे में उत्तराखंड में मतदान के दिन 19 अप्रैल को सवेतन अवकाश घोषित किया गया है। इससे अधिक से अधिक मतदान करने का अवसर मिलेगा और श्रमिक भी लोकतंत्र में अपनी भागीदारी दिखा पाएंगे। अवकाश मंजूर किए जाने के कारण ऐसे किसी व्यक्ति की कोई मजदूरी में कटौती नहीं की जाएगी।
इस आदेश में लिखा गया है कि भारत सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य में लोकसभा के निर्वाचन 2024 हेतु घोषित मतदान तिथि दिनांक 19 अप्रैल, 2024 (शुक्रवार) को प्रदेश में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया वाले संस्थानों (उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों/
शैक्षणिक संस्थानों/अर्द्ध-निकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों / मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत / मजदूरों हेतु सार्वजनिक अवकाश गोषित करते हैं। उक्त तिथि को प्रदेश के सभी बैंक / कोषागार / उपकोषागार भी बन्द रहेंगें।
कहा जा रहा है कि ठेका मजदूरी और निजी संस्थानों में काम करने वाले बहुत से मतदाता वेतन कटने के डर से चुनाव में मतदान करने से वंचित रह जाते हैं। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के साथ उन्हें भी मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह आदेश जारी किए गए हैं। जिससे चुनाव का प्रतिशत भी बढ़ेगा और शत-प्रतिशत मतदान हो सकेगे।