चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष की बर्खास्तगी के आदेश को हाईकोर्ट ने बताया गलत,सरकार को दी यही नसीहत

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार…

High court

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया है। साथ ही उत्तराखंड सरकार को पंचायतीराज नियमावली का ठीक से पालन करने की नसीहत भी दी।

बताते चलें कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख नंदन सिंह बिष्ट ने चमोली जिप अध्यक्ष रजनी भंडारी के खिलाफ 2012-13 में हुई नंदा राजजात में यात्रा मार्ग पर हुए विकास संबंधित कार्यों की निविदाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाया था जिस पर हुई जांच के बाद उत्तराखंड सरकार ने बीती 25 जनवरी को रजनी भंडारी को पद से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए थे।

इस आदेश के खिलाफ रजनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी और बीते दिन हाईकोई ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार के इस आदेश को रद्द कर दिया।

वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने इस मामले की पैरवी की। अधिवक्ता कामत ने अदालत को बताया कि रजनी भंडारी को हटाने से पहले पंचायतीराज अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। कहा कि हाईकोर्ट ने रजनी भंडारी की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए सरकार को पंचायतीराज नियमावली का ठीक से पालन करने को भी कहा।