बीडीसी व जिला पंचायत में तीन बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट ने दोबारा किया तत्काल सुनवाई से इंकार

बीडीसी व जिला पंचायत में तीन बच्चों वालों के चुनाव लड़ने पर हाईकोर्ट ने दोबारा किया तत्काल सुनवाई से इंकार

डेस्क:-

क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में तीन बच्चे वालों के चुनाव लड़ने के मामले में हाईकोर्ट ने तत्काल सुनवाई से एक बार फिर इंकार कर दिया है| कोर्ट ने सोमवार को भी तत्काल सुनवाई से इंकार किया था। कोर्ट के इस निर्णय से क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत चुनाव लड़ने वाले उमीदवारों को झटका लगा है।


हाई कोर्ट ने किया याचिका मेंसन करने से इंकार कर दिया है।
मालूम हो कि मंगलवार को नामांकन का आंखरी दिन है। न्यायालय में तीन बच्चों के चुनाव लड़ने की बाध्यता को चुनौती दी है चुनौती दी है| मंगलवार को चीफ कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से आज फिर इंकार कर दिया है।


इससे पूर्व कोर्ट 18 सितंबर को दो बच्चों से अधिक के चुनाव लड़ने पर पाबंदी संबंधी पंचायत एक्ट के प्रावधानों को रद्द
कर दिया था लेकिन इसमें ग्राम पंचायतों में राहत मिली है, क्षेत्र व जिला पंचायत के प्रत्याशियों को नहीं।