High Court Breaking— अल्मोड़ा (Almora) के सिविल जज सीनियर डिवीजन सस्पेंड

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट (High Court) ने अल्मोड़ा (Almora) में तैनात एक जज पर आरोप लगने के बाद उन्हे निलंबित कर दिया है। निलंबित किये जाने…

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नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट (High Court) ने अल्मोड़ा (Almora) में तैनात एक जज पर आरोप लगने के बाद उन्हे निलंबित कर दिया है। निलंबित किये जाने के बाद जज को जिला न्यायाधीश मुख्यालय देहरादून से अटैच किया गया है। और वह न्यायालय की अनुमति के बगैर देहरादून नही छोड़ सकेंगे।


नैनीताल हाईकोर्ट (High Court)
के रजिस्ट्रार धनंजय चतुर्वेदी के आदेश के अनुसार कहा गया है कि सिविल जज (सीनियर डिवीजन) अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के खिलाफ हाईकोर्ट को एक शिकायत मिली थी।

शिकायत के अनुसार सिविल जज अभिषेक कुमार श्रीवास्तव और उनके परिवार के सदस्य आरोपी चंद्र मोहन सेठी के निजी वाहनों का उपयोग दिल्ली, गाजियाबाद और नोएडा में अपने रिश्तेदारों के घर की यात्रा के लिए कर रहे थे।

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चंद्रमोहन सेठी का एक केस इन्ही जज की अदालत में चल रहा था। यह 2013 का यह आपराधिक मामला नंबर सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में लंबित है आदेश के अनुसार कहा गया है कि जज अभिषेक कुमार श्रीवास्तव के पूर्वोक्त कृत्य और आचरण से उनकी सत्यनिष्ठा पर गंभीर संदेह उत्पन्न होता है।

यह आचरण नियम 3 (1), 3(2) के तहत कदाचार की श्रेणी में आता है और उत्तराखंड सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के नियम 30 के आचरण का उल्लंघन है। जज के निलंबन की अवधि के दौरान, निलंबन की तिथि पर उनके वेतन का आधा हिस्सा निर्वाह भत्ते के साथ-साथ महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते प्रावधानों के अनुसार दिया जायेगें।

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