इन व्यापारियों को 50 हजार रुपये तक का जुर्माना हो सकता है| यही, नहीं 90 व्यापारियों को पंजीयन रद्द किए जाने की चेतावनी दी गई है |यदि 29 नवंबर तक इन व्यापारियों ने रिटर्न जमा कर आँन लाइन संतोषजनक उत्तर नहीं दिया तो पंजीयन रद कर दिए जाएगे| ऐसी दशा में वह अपनी खरीद या बिक्रय में मिलने वाले लाभों का फायदा नबीं उठा पाएंगे|
इसके अलावा जीएसटी पंजीयन बिना व्यवसाय करने वाले कई बारात घरों, टैंट हाउसों, कैटर्स भी विभाग की नजर में हैं इनकी जानकारी जुटा विभाग प्रावधानों के तहत कार्रवाई की तैयारी कर रहा है|