So Gram Pradhan candidates are not available in Almora
अल्मोड़ा, 10 दिसंबर 2020
त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन— 2019 एवं उप निर्वाचन—2019 में ग्राम प्रधान (Gram Pradhan candidates) के कई आरक्षित पदों के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पाए। जिसके चलते ऐसे ग्राम पंचायतों में प्रधान के पदों पर नामांकन नहीं हो पाया। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अब ऐसे पदों में आरक्षण की स्थिति बदली है।
जिले के विकास खंड चौखुटिया, द्वाराहाट, धौलादेवी, भिकियासैंण व हवालबाग में प्रधान पद की आरक्षित सीटों में उम्मीदवार नहीं मिल पाने के कारण कई पद रिक्त चल रहे है।
जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 व तत्क्रम में उत्तराखण्ड पंचायतीराज (संशोधन) अधिनियम, 2019 की धारा 10-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश पंचायत राज नियमावली 1994 के अन्तर्गत ऐसे पदों पर आरक्षण की स्थिति बदल दी गई है। (Gram Pradhan candidates)
जनपद के क्षेत्र पंचायत ताड़ीखेत के ग्राम पंचायत पालीनदुली एवं खड़खेत जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी को अनारक्षित किया गया है। क्षेत्र पंचायत चौखुटिया के बोहरा गांव जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी को अनारक्षित किया गया है। (Gram Pradhan candidates)
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क्षेत्र पंचायत द्वाराहाट के ग्राम पंचायत दलमोटी, डढोली जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी को अनारक्षित किया गया है साथ ही ग्राम पंचायत उभ्याड़ी, सिमोली जो वर्तमान में अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित थी उसे अन्य महिला हेतु आरक्षित किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी भदौरिया ने बताया कि क्षेत्र पंचायत हवालबाग के ग्राम पंचायत सैंज जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी, को अनारक्षित किया गया है। (Gram Pradhan candidates)
क्षेत्र पंचायत धौलादेवी के ग्राम पंचायत रौल, मलाड़ जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी, को अनारक्षित किया गया है साथ ही ग्राम पंचायत आरासलपड़ जो वर्तमान में अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित थी उसे अन्य महिला हेतु अनारक्षित किया गया है।
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क्षेत्र पंचायत भिकियासैंण के ग्राम पंचायत खरक, पड्यूला, बम्योली जो कि वर्तमान में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित थी को अनारक्षित किया गया है ग्राम पंचायत निगराली जो वर्तमान में अनुसूचित जाति महिला हेतु आरक्षित थी उसे अन्य महिला हेतु अनारक्षित किया गया है।
उन्होंने बताया कि रिक्त ग्राम पंचायतों में प्रस्तावित आरक्षण प्रस्तावों का अनन्तिम प्रकाशन 10 दिसम्बर 2020 को होगा। आरक्षण प्रस्तावों पर आपत्तियों 11 दिसम्बर से 13 दिसम्बर प्राप्त की जाएंगी।
14 दिसम्बर को जिलाधिकारी द्वारा आरक्षण प्रस्तावों का निस्तारण किया जायेगा। 15 दिसम्बर, 2020 को आरक्षण प्रस्तावों का अन्तिम प्रकाशन किया जायेगा। 16 दिसम्बर को आरक्षण प्रस्तावों को निदेशालय में उपलब्ध कराया जाएगा।