पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी दूर करे सरकार : हाईकोर्ट

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य…

High court

नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर से पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ाने की बात कही है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को जवाब पेश करने के लिए चार सप्ताह का समय देते हुए अंतिम अवसर दिया है। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में डेढ़ साल से कोर्ट में पक्ष नहीं रखा था।

कोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि जनहित याचिका में उठाई गई स्वास्थ्य सुविधाओं की कमियों को अगले आदेश से पहले पूरा करें। अगली सुनवाई के लिए 14 जून नियत की है।

जनहित याचिका में कहा गया है कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। सरकार के गलत नियमों के कारण पहाड़ों के अस्पतालों में बेड संख्या कम हो रही है, वहीं मैदानी इलाकों के अस्पतालों में बेड़ बढ़ रहे हैं।