जन्म प्रमाण पत्र को लेकर सरकार ने बदले नियम, देखिए नई गाइडलाइन

भारत सरकार ने नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। जिन लोगों के पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या जिनके प्रमाण…

Government changed the rules regarding birth certificate, see the new guidelines

भारत सरकार ने नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। जिन लोगों के पास अभी तक जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या जिनके प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि है, वे 27 अप्रैल 2026 तक इसे बनवा या संशोधित करवा सकते हैं। इस तिथि के बाद, किसी भी प्रकार का संशोधन संभव नहीं होगा।

बर्थ सर्टिफिकेट केवल स्कूल में प्रवेश के लिए ही नहीं, बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने, पासपोर्ट बनवाने, ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने और अन्य सरकारी दस्तावेजों के लिए भी अनिवार्य है। यह एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है जो व्यक्ति की जन्म तिथि और स्थान की पुष्टि करता है।

पहले, जन्म प्रमाण पत्र जन्म के 15 साल बाद तक बनवाया जा सकता था। अब, इस आयु सीमा को हटा दिया गया है, जिससे किसी भी आयु का व्यक्ति अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवा सकता है। सरकार ने पहले अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 निर्धारित की थी, जिसे अब बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 कर दिया गया है।

स्ट्रीफिकेट बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। यहाँ पर आवश्यक जानकारी भरकर और दस्तावेज़ अपलोड करके आवेदन प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

ऑफलाइन आवेदन: अपने स्थानीय नगर निगम कार्यालय या संबंधित सरकारी कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। यहाँ पर निर्धारित फॉर्म भरकर और दस्तावेज़ संलग्न करके आवेदन जमा किया जा सकता है।

सरकार की इस घोषणा के बाद, नागरिकों को अपने दस्तावेज़ अपडेट करवाने के लिए पर्याप्त समय मिल गया है। जिनका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है या उसमें कोई गलती है, वे जल्द से जल्द इसे सही करवाएँ ताकि भविष्य में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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