गरीब और निराश्रितों को आवास प्लस के तहत दो माह का मिला अतिरिक्त समय
ललित मोहन गहतोड़ी
चम्पावत। जिले के गरीब और निराश्रितों के लिए खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब आवासहीन लोग नवंबर के अंत तक अपना नाम इस योजना की पात्रता के लिए दर्ज करा सकते हैं। आवास प्लस के तहत चयन प्रक्रिया की समयावधि बढ़ने से और ज्यादा पात्र लाभार्थियों को केंद्र की इस योजना का फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले चयन प्रक्रिया सीमा ३० सितंबर तक तय की गई थी। लेकिन वित्तीय वर्ष २०१८-१९ के लिए अब योजना की समय सीमा बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। आवास प्लस के तहत योजना की समय सीमा बढ़ाए जाने से जिले के ज्यादा आवासहीन अब अपने भवन का सपना पूरा होते देख सकेंगे। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों की मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से साइट पर ही जीओ टैगिंग किए जाने का प्रावधान है। पात्र चयन प्रक्रिया में यह लोग होंगे शामिल : कच्चे मकानों में रह रहे गरीब, निराश्रित, भवनहीन या फिर ऐसे लोगोें को योजना में शामिल किया जाना है जो दूसरों के मकान में शरण लिए हुए हैं। वित्तीय वर्ष के लिए रजिस्ट्रेशन भवनों की स्थिति वित्तीय वर्ष में अब तक चम्पावत में 146, लोहाघाट में 419, बाराकोट में 30 और पाटी में अब तक 227 भवनों को मिलाकर कुल 822 आवासों का रजिस्ट्रेशन किया गया है। समयावधि दो माह और बढ़ने से अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ी है। चंपावत ब्लॉक के खंड विकास अधिकारी पूरन सिंह रावत ने बताया कि आवास प्लस के तहत जिले में प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत दो माह का अतिरिक्त समय बढ़ाया गया है। योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को ज्यादा से ज्यादा लाभांवित किया जाना है।