दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट नें लगाया 25 लाख रुपये का जुर्माना
सजा पर कोर्ट में बहस के दौरान कुलदीप सेंगर की ओर से वकील ने अपने मुव्वकिल सेंगर के परिवार की निर्भरता और जिम्मेदारी के चलते नरमी बरतने की गुहार लगाई|
वकील ने अदालत से कहा कि वह सभी उनपर निर्भर हैं. उनके (सेंगर के) ऊपर लोन भी है|
इधर पीड़िता के परिवार ने सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने पर संतोष जाहिर किया है| पीड़ित परिवार का कहना है कि कुलदीप विधायक है और उन्होंने इस मामले में अपने पद का दुरुपयोग किया| पीड़िता के वकील ने कहा कि कुलदीप सिंह को अधिकतम सजा देनी चाहिए|