खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्यवाही , मानकों का पालन ना करने पर लगाया 1 लाख का अर्थदंड

पिथौरागढ़। खाद्य पदार्थों की बिक्री में मानकों का पालन न करने को लेकर एक मिठाई विक्रेता और मीट विक्रेता को क्रमशः 60 और 40 हजार…

पिथौरागढ़। खाद्य पदार्थों की बिक्री में मानकों का पालन न करने को लेकर एक मिठाई विक्रेता और मीट विक्रेता को क्रमशः 60 और 40 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अपर जिलाधिकारी डॉ एसके बरनवाल ने बताया कि विगत 2 मार्च को खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप जैन ने अन्नपूर्णा मिष्ठान भंडार, निकट लीड बैंक, पिथौरागढ़ के प्रतिष्ठान का निरीक्षण किया, जिसमें खुला मावा मानकों के अनुरूप न पाए जाने पर चालान की कार्यवाही कर अपर जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में वाद दर्ज किया गया। न्यायालय ने सुनवाई करते हुए प्रतिष्ठान स्वामी को खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा के अंतर्गत दोषी पाते हुए अधिनियम की धारा 51 के तहत 60 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।


इसी प्रकार सिनेमा लाइन पिथौरागढ़ में स्थित झटका मीट सेंटर में मानक पूर्ण न करने और समुचित साफ सफाई की व्यवस्था न पाए जाने पर विगत 20 फरवरी को प्रतिष्ठान स्वामी का चालान किया गया।वाद दर्ज होने पर अपर जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मीट व्यवसायी को 40 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।


अपर जिला मजिस्ट्रेट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि आगामी दीपावली के त्यौहार पर सभी खाद्य कारोबारी मुख्यत: मावा, मिष्ठान विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की नियमित जांच कर खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग की जाये। जो मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं, उन पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कड़ी कार्यवाही की जाये। उन्होंने जनपद में सभी मीट व्यवसायियों से अपेक्षा की है कि वह नियमानुसार लाइसेंस बनवा लें और अपने प्रतिष्ठानों में नियमानुसार सभी मानक पूरे करें।