कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने प्रोविडेंट फंड खाताधारकों के लिए एक अहम बदलाव किया है, जिससे पीएफ से पैसे निकालने की प्रक्रिया अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गई है। नए नियमों के तहत अब खाताधारकों को ना तो बैंक पासबुक की कॉपी जमा करनी होगी और ना ही कैंसिल चेक की फोटो अपलोड करनी पड़ेगी। इसके साथ ही, बैंक खाते का नियोक्ता वेरिफिकेशन भी अब आवश्यक नहीं होगा। इस बदलाव से करोड़ों खाताधारकों को सीधा फायदा होगा और निकासी प्रक्रिया तेज हो जाएगी।
पहले पीएफ निकासी के लिए खाताधारकों को अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) से जुड़े बैंक अकाउंट की जानकारी के साथ पासबुक या चेक की फोटो अपलोड करनी होती थी। इस प्रक्रिया में समय भी अधिक लगता था और कई बार तकनीकी दिक्कतें भी सामने आती थीं। लेकिन अब EPFO ने यह नियम समाप्त करते हुए दावा निपटान को सरल और डिजिटल रूप से अधिक सक्षम बना दिया है।
इस नए नियम को लागू करने से पहले EPFO ने इसे ट्रायल बेसिस पर कुछ KYC-अपडेटेड खाताधारकों के लिए 28 मई 2024 से शुरू किया था। इस दौरान लगभग 1.7 करोड़ खाताधारकों ने इस सुविधा का लाभ उठाया और प्रक्रिया पूरी तरह सफल रही। इसके बाद EPFO ने इसे सभी खाताधारकों के लिए लागू करने का फैसला किया। इस पहल से यह उम्मीद की जा रही है कि प्रोविडेंट फंड से जुड़ी सेवाएं अब ज्यादा सहज, तेज और भरोसेमंद होंगी, जिससे देशभर के करोड़ों कर्मचारियों को राहत मिलेगी।