अल्मोड़ा के बिनसर सैंचुरी में सरकार की अनुमति के बगैर संचालित हो रहे होटल- रिजार्टस स्वामियों को हाईकोर्ट का नोटिस

उत्तरा न्यूज डेस्क
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उत्तरा न्यूज डेस्क:- नैनीताल हाईकोर्ट ने अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में सरकार की अनुमति के बिना चलाये जा रहे और निर्माणाधीन होटलों, रिजॉर्ट्स व रेस्टोरेंट स्वामियों को नोटिस जारी किया है|
कोर्ट ने संबंधितो के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए 13 लोगों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में हुई।

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मामले में अल्मोड़ा निवासी गौरव नैथानी की ओर से जनहित याचिका दायर की गई है इसमें कहा है कि कुछ लोगों ने सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर प्रतिबंधित क्षेत्र बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य अल्मोड़ा में अतिक्रमण कर वहां होटल, रिजॉर्ट्स व रेस्टोरेंट बना दिए हैं, जबकि कुछ निर्माणाधीन हैं।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से इन पर रोक लगाने की मांग की है।
याचिका में सुनवाई के बाद न्यायालय ने सिम्बा कैफे, रैनबो रेस्टोरेंट व होम स्टे के स्वामी सुरेंद्र सिंह, पट्टटाधारक मुकेश भोज, सिम्बा कैफे के पट्टाधारक हर्षवर्धन मेहरा, पट्टाधारक कुनाल सनवाल, बिनसर फॉरेस्ट रिजॉर्ट्स, बिनसर वाइल्ड लाफ सेंचुरी के प्रशांत सागर, पट्टाधारक राजेश ओझा, पट्टाधारक जी प्रीतम रेड्डी, बिनसर वाइल्ड लाफ सेंचुरी वुडन स्ट्रीट के स्वामी अश्वनी चोपड़ा, उनकी पत्नी सरीना चोपड़ा, द ट्री ऑफ लाइफ ग्रांड ओक के स्वामी सिंधु गंगोला व प्रदीप गंगोला, ख्याली स्टेट के स्वामी एच पांडे, नंदा देवी स्ट्रीट बिनसर के जार्डन मिश्रा को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है।

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