shishu-mandir

दुष्कर्मी मौसा को न्यायालय ने माना दोषी

उत्तरा न्यूज डेस्क
1 Min Read

20 नवंबर को होगा सजा की सुनवाई पर फैसला

Screenshot-5

 

new-modern
gyan-vigyan

अल्मोड़ा : अपनी भतीजी की आबरू से खेलने वाले आरोपी मौसा को न्यायालय ने दोषी माना है| विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुए अभियुक्त की सजा पर सुनवाई के लिए बीस नवंबर की तिथि निर्धारित की है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार पीड़िता के माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और वह मौसा के साथ दन्या थाना क्षेत्र के एक गांव में रहती थी। पीड़िता का मौसा लंबे समय से उसके साथ दुष्कर्म करता था। पीड़िता ने इसी वर्ष 18 जुलाई को अपनी चाची और अपने भाई को दी। जिसके बाद पीडि़ता के भाई ने इस मामले की प्राथमिकी दन्या थाने में दर्ज कराई। विचारण के दौरान मामले में अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल, विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने न्यायालय में दस गवाह परीक्षित कराए। लिखित और मौखिक साक्ष्यों पर विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश डॉ. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा ने अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट में दोषी पाया है।