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इस दुराचारी ताऊ को ताउम्र रहना होगा जेल,न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा,सरकार को सात लाख रुपये देने के दिए आदेश

उत्तरा न्यूज डेस्क
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अल्मोड़ा। विशेष सत्र न्यायाधीश डा. ज्ञानेन्द्र कुमार शर्मा ने पॉक्सो के एक मामले में भतीजी से दुराचार करने वाले कलयुगी ताऊ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त को मरते दम तक जेल में रहना होगा। न्यायालय ने अभियुक्त को 50 हजार रूपये का अ​र्थदंड भी लगाया है। अ​र्थदंड जमा नहीं करने पर छह माह की और सजा अभियुक्त को भोगनी होगी। यहीं नहीं न्यायालय ने जेल प्रशासन को भी यह आदेश दिए हैं कि यदि अभियुक्त की सजा कम करने का कोई आवेदन आए तो उसमें कोई अनुसंशा नहीं की जाए। न्यायालय ने सरकार से पीड़िता के पुनर्वास के लिए 7 लाख रुपये देने के भी आदेश दिए हैं।
मामला अल्मोड़ा के एक गांव का है। 9 सितंबर 2018 को हुए इस मामले में जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गिरीश चन्द्र फुलारा,सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चन्द्र नैनवाल,विशेष लोक अभियोजक भूपेन्द्र कुमार जोशी ने प्रबल पैरवी की। साथ ही निर्भया प्रकोष्ठ की अधिवक्ता अभिलाषा तिवारी ने भी पैरवी में सहयोग दिया।
अभियोजन कहानी के मुताबिक घटना के दिन अभियुक्त प्रताप सिंह ने सार्वजनिक टंकी से पानी लेने गई बालिका के ऊपर बोरा डाला और उसे उपने घर ले गया। जहां उसने पीड़िता का यौन शोषण किया। पीड़िता के परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। विशेष
सत्र न्यायालय में मामले का परीक्षण हुआ जहां अभियोजन की ओर से 7 गवाह परीक्षित किए गए। घटना के पांच माह में ही न्यायालय ने मामले का परीशीलन पूरा कर अपना फैसला सुनाया है।