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सोशल मीडिया में वायरल की नाबालिक की अश्लील फोटो न्यायाल़ ने सुनाया दंड

उत्तरा न्यूज डेस्क
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जेल में बिताई गई अवधि के अलावा 10-10 हजार रुपए का अर्थदंड देना होगा अभियुक्तों

अल्मोड़ा:- नाबालिग की अश्लील फोटो को सोशल मीडिया में वाइरल करने के दो आरोपियों को विशेष सत्र न्यायधीश ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा समेत दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के मुताबिक पीडि़ता के गांव के एक युवक ने उसके पिता को बताया कि उनकी बेटी की अश्लील फोटो सोशल मीडिया में वाइरल की गई है। फोटो की पुष्टि होने के बाद पीडि़ता के पिता ने इस मामले की तहरीर राजस्व पुलिस द्वाराहाट को दी। मामला बाद में रेगुलर पुलिस को सौंप दिया गया। जांच के दौरान मामले में दीपक रावत उर्फ नाटू पुत्र स्व. पूरन सिंह रावत ग्राम टोडारा, द्वाराहाट व अशोक प्रसाद पुत्र रमेश राम, निवासी ग्राम दुधोली द्वाराहाट को इस मामले में दोषी पाया गया| न्यायाल़ में विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता गिरीश चंद्र फुलारा, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शेखर चंद्र नैलवाल व विशेष लोक अभियोजक भूपेंद्र कुमार जोशी ने इस मामले में सात गवाह विशेष सत्र न्यायधीश डा. ज्ञानेंद्र कुमार शर्मा के न्यायालय में पेश किए और प्रबल पैरवी की। निर्भया प्रकोष्ठ की अभिलाषा तिवारी ने भी इस मामले में सहयोग किया। साक्ष्यों पर विचारण के बाद विशेष सत्र न्यायधीश ने दोनों अभियुक्तों को अलग अलग धाराओं में दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड और जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है।