एक अप्रैल से कुत्ते पालना हो जाएगा महंगा , इन नियमों का करना होगा पालन

एक अप्रैल से घर में कुत्तों को पालना महंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक अप्रैल से पालतू कुत्तों को लेकर नियम…

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एक अप्रैल से घर में कुत्तों को पालना महंगा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक अप्रैल से पालतू कुत्तों को लेकर नियम लागू हो जाएंगे। अब नगर निगम रजिस्ट्रेशन फीस को 200 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए करने जा रहा है। जिसके द्वारा पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन नही करवाया जाएगा उससे पांच हजार रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। वही पंजीकरण शुल्क भी बढ़कर एक हजार रुपए कर दिया जाएगा। वही प्रतिवर्ष पंजीकरण का नवीनीकरण भी कराना होगा जिसकी फीस भी बढ़ाकर 500 हो जाएगी।

निगम में पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉ. अनुज सिंह ने बताया कि एक अप्रैल से यह नियम लागू हो जाएंगे। बताया की पालतू कुत्ते के काटने पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वही पिटबुल, रोटविलर और डोगो अर्जेंटीनो नस्ल के कुत्ते पालने पर प्रतिबंध है उसके बावजूद भी यह कुत्ते पाले जा रहें हैं। लेकिन इन पर निगम द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही हैं।

एक अप्रैल से इन नियमों का करना होगा पालन

1. सभी पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है।

2. एक फ्लैट में अधिकतम दो कुत्तों का ही रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।

3 पालतू कुत्तों द्वारा की गंदगी की सफाई की जिम्मेदारी कुत्ते के मालिक की होगी।

4. कोई भी व्यक्ति किसी के घर के सामने कुत्तों को खाना नहीं खिलाएगा और न गंदगी फैलाएगा।

5. सार्वजनिक स्थान और लिफ्ट में कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवार्य है, अधिक गर्मी के मौसम में जहां लोग कम हो मजल हटा सकते हैं।

6. नगर निगम ने पिटबुल, रॉटविलर तथा डोगो अर्जेंटीनो जैसे कुत्तों का रजिस्ट्रेशन और ब्रीडिंग प्रतिबंधित कर दिया है।

7. आक्रमक कुत्ता छह माह से कम उम्र का है तो कुत्ते के मालिक को निगम में यह शपथ पत्र देना होगा कि कुत्ते की उम्र 6 माह पूरी होने पर उसका बध्याकरण कराकर निगम को 10 दिन में सूचना दी जाएगी।