उत्तराखंड में न्यूनतम मजदूरी में 25 % का इजाफा हो गया। अर्द्ध कुशल और कुशल श्रेणी में दर्ज श्रमिको को हर महीने 2507 से लेकर 2804 रुपए तक लाभ मिलेगा।
उत्तराखंड में श्रम विभाग में पंजीकृत तमाम संस्थानों , निजी सेक्टर, फैक्ट्री, दफ्तरों में काम करने वाले कामगार इसके दायरे में आएंगे। सरकारी प्रवक्ता के मुताबिक न्यूनतम मजदूरी स्लाहकार बोर्ड ने 25% बढ़ोतरी की सिफारिश की थी। शुक्रवार को इसके विधिवत आदेश जारी कर दिए गए। इससे पहले 8 मार्च 2019 को न्यूनतम मजदूरी तय की गई थी।
इसके लिए नई दरे अगले पांच साल के लिए लागू होगी। ये श्रमिक राज्य के 57 विभिन्न वर्ग के निकायों में कार्यरत है। बता दें कि 2019 में न्यूनतम मजदूरी में 22.96 प्रतिशत बढ़ोतरी की गई थी। श्रेणी पुरानी दर नई दरअकुशल 10,031 12,538अर्द्ध कुशल 10,624 13,280कुशल 11,218 14,022