DGCA: डीजीसीए ने दिया यह बड़ा अपडेट फ्लाइट में यात्रियों को दी जाएगी इतनी शराब

DGCA: यात्रियों को विमान के दौरान अधिकतम कितनी मात्रा में शराब देनी चाहिए ताकि वह शांत रहे और ऐसी कोई हरकत ना करें, जिससे दूसरों…

DGCA: यात्रियों को विमान के दौरान अधिकतम कितनी मात्रा में शराब देनी चाहिए ताकि वह शांत रहे और ऐसी कोई हरकत ना करें, जिससे दूसरों को परेशानी हो। इसको लेकर अब डीजीसीए ने एक बड़ा अपडेट दिया है

Alcohol in Flight: फ्लाइट में यात्रियों को कितनी मात्रा में शराब देनी चाहिए इसको लेकर नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक बड़ा अपडेट दिया है। डीजीसीए ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हफनामा दाखिल कर कहा है कि इसका फैसला कंपनी करती है। दरअसल नवंबर दिसंबर 2022 में एयर इंडिया की दो उड़ानों में नशे में धुत व्यक्तियों द्वारा कथित तौर पर पेशाब करने जैसी घटनाएं सामने आई।इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए 72 वर्षीय महिला ने सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी और इसके लिए फैसले की मांग की थी। इसके बाद सवाल उठने लगे था कि यात्रियों को विमान के दौरान अधिकतम कितनी मात्रा में शराब देना सही रहेगा,जिससे वह शांत रहे और किसी तरह की गलत हरकत ना करें।

डीजीसीए ने क्या दी जानकारी

रिपोर्ट से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने महिला की याचिका को जवाब देते हुए कहा कि डीजीसीए ने कहा कि सिविल और नियंत्रित यात्रियों से निपटने के लिए एविएशन रिटायरमेंट मौजूद है। विमान में दी जाने वाली शराब की सीमा पर डीजीसीए ने कहा कि सीएआर के खंड 4.3 के अनुसार, यह हर एयरलाइन का विवेक है कि वह एक नीति तैयार करे, ताकि यात्रियों को नशे में न छोड़ा जाए और उनके उपद्रव करने का खतरा बढ़ जाए।

महिला ने याचिका में क्या कहा?

महिला ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि डीजीसीए को निर्देश दिया कि फ्लाइट में अनियंत्रित विघटनकारी व्यवहार से निपटने के लिए जीरो टॉलरेंस’ एसओपी और नियम बनाए। इसके साथ ही सभी एयरलाइनों द्वारा इसे लागू किया जाए। इस पर सुनवाई के दौरान डीजीसीए ने हलफनामा दायर कर अपनी बात रखी।

महिला ने एयर इंडिया पर लगाए गंभीर आरोप

महिला ने एयर इंडिया पर आरोप लगाया कि क्रू मेंबर ने संवेदनशील मुद्दे को निपटाने में लापरवाही बढ़ती। इस वजह से उनकी गरिमा को भी भारी नुकसान हुआ। महिला का कहना है कि पहले क्रू ने आरोपी सहयात्री को अत्यधिक हार्ड ड्रिंक दी और फिर विवाद होने के बाद आरोपी के साथ समझौता करने के लिए दबाव डालने लगा। इसके अलावा पुलिस को घटना की सूचना देने के अपने कर्तव्य में भी वह सफल रहे। उन्होंने कहा कि डीजीसीए को विमान में नशे की लत को अनियंत्रित या विघटनकारी व्यवहार के रूप में मनाना चाहिए।