दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में massage center के संबंध में की यह टिप्पणी, जानिए क्या कहा

Delhi High court ने Delhi में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार से कहा कि शहर में cross gender मसाज पर प्रतिबंध के संबंध में कोई…

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Delhi High court ने Delhi में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार से कहा कि शहर में cross gender मसाज पर प्रतिबंध के संबंध में कोई कार्रवाई करने से परहेज करें। Delhi High court की न्यायमूर्ति रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि ऐसी सेवाएं केवल यौन गतिविधि के अस्तित्व का संकेत नहीं देती हैं। पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब Delhi government की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने कहा कि massage center जैसे केंद्रों पर यौन गतिविधियों को रोकने के लिए उचित विचार-विमर्श के बाद नीति बनाई गई थी।

बता दें कि cross gender मसाज पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर राहुल मेहरा ने नीति को लागू करने की permission देने का आग्रह किया था जो अब एक दिशानिर्देश का रूप ले चुकी है। उन्होंने अदालत से नीति को कुछ समय के लिए लागू रहने की अनुमति देने के लिए कहा और इस बात पर प्रकाश डाला कि 5 star hotel सहित कई स्थानों पर cross gender मसाज की अनुमति नहीं है। हालांकि, पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि यह एक cross gender मसाज है, इसका मतलब यह नहीं है कि यहां यौन गतिविधि होती है।


Delhi government की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से नीति को अनुमति देने का आग्रह किया, जो अब एक guidelines का रूप ले चुकी है। उन्होंने अदालत से नीति को कुछ समय के लिए लागू रहने की अनुमति देने के लिए कहा और इस बात पर प्रकाश डाला कि 5 star hotel सहित कई स्थानों पर ‘cross gender’ मालिश की permission नहीं है।

यह कहा है court ने

सिर्फ इसलिए कि यह एक cross gender मालिश है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह यौन गतिविधि है। आप अपने लोगों को रोकें। मैं यह नहीं कह रही हूं कि आपको अवैध गतिविधियां नहीं रोकनी चाहिए।
गौरतलब है कि Delhi government स्पा में अंतरलैंगिक मसाज (पुरुष महिलाओं का और महिला पुरुषों का) पर रोक लगा चुकी है। इसके तहत स्पा या मसाज centre में अब cross gender मसाज की permission नहीं है। ऐसे में कोई महिला पुरुष को और पुरुष किसी महिला को मसाज therapy नहीं दे सकता। इसके अलावा रिहायशी इलाकों में नए मसाज centre खोलने पर भी रोक लगा दी गई है। नए नियम के तहत फिलहाल centre को नए नियमों के तहत licence लेना होगा। इसके अलावा, मसाज कराने आने वाले ग्राहकों को भी अपना पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके बाद ही वे मसाज centre में प्रवेश पा सकेंगे।