दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर जाएंगे तिहाड़ जेल, अदालत से नहीं मिली कोई राहत

आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वास्थ्य…

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आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वास्थ्य आधार पर सात दिन की अंतरिम जमानत मांगने की उनकी याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है।

ट्रायल कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि वह पांच जून को आदेश सुनाएंगी। ऐसे में अरविंद केजरीवाल रविवार को फिर से तिहाड़ जेल जाएंगे और अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत 1 जून तक दे दी थी।

केजरीवाल को आत्मसमर्पण करना होगा

केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत से और पहले फैसला करने का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि 5 जून को आदेश जारी करने से उनकी याचिका निष्फल हो जाएगी।  ईडी को ओर से पेश सालिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता ने याचिका का विरोध किया। ईडी ने अदालत को इंडी गठबंधन की बैठक का 20 मिनट का एक वीडियो भी दिखाया, जिसमें केजरीवाल मौजूद हैं।

ट्रायल कोर्ट में दो अलग-अलग याचिकाएं दायर

केजरीवाल ने याचिका में कहा था कि अचानक वजन कम होने और कीटोन का स्तर उच्च होने से शरीर में किडनी को नुकसान, गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों और यहां तक की कैंसर के संकेत हो सकते हैं। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट को दो अलग-अलग याचिका दी थी। एक याचिका में उन्होंने नियमित जमानत की मांग की थी जबकि दूसरी याचिका भी उन्होंने चिकित्सा आधार पर 7 दिन तक की अंतिम जमानत मांगी थी। नियमित जमानत याचिका पर सात जून को सुनवाई होनी है।

गौरतलब है कि केजरीवाल ने 29 मई को सुप्रीम कोर्टमें अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने अवधि बढ़ाने की उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने से इन्कार कर दिया था, लेकिन ट्रायल कोर्ट में जाने की छूट दी थी।