देहरादून – शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिया गया निर्देश, अब इन 10 बिंदुओं पर प्राइवेट स्कूलों की होगी कड़ी जांच

देहरादून – आई०सी०एस०ई०/सी०बी०एस०ई०/ उत्तराखण्ड बोर्ड / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का निरीक्षण किये जाने का निर्देश दिया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी…

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देहरादून – आई०सी०एस०ई०/सी०बी०एस०ई०/ उत्तराखण्ड बोर्ड / राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का निरीक्षण किये जाने का निर्देश दिया गया है।

मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में गठित शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में प्राप्त शिकायतो तथा समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का संज्ञान लेते हुए निजी विद्यालयों संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए दिनांक 24.4. 2024 को मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं उच्च शिक्षा अधिकारियों की बैठक बुलाई गई।

बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अभिभावकों की समस्या के निदान हेतु निजी विद्यालयों का सघन निरीक्षण किया जाएगा। अतः अब शिक्षा अधिकारी निजी विद्यालयों की कड़ी जांच करेंगे। टीम द्वारा मुख्य रूप से कुछ बिंदुओं पर विशेष निरीक्षण किया जाएगा

1. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2009 एवं 2011 के अनुसार विद्यालय की मान्यता संबंधित प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी।

2.आर०टी०ई० के तहत मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों को राज्य सरकार अथवा (NCMEI) National Commission for Minority Educational Institutions द्वारा अल्पसंख्यक संस्थान घोषित किये जाने के प्रमाण पत्र का निरीक्षण किया जायेगा।

3.राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा संस्था में कार्य कर रहे अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता की भी जांच की जाएगी। अध्यापक के रूप में नियुक्त होने हेतु अनिवार्य शैक्षिक योग्यता निम्नवत है-
कक्षा-1 से कक्षा 5 तक के शिक्षकों हेतु टी०ई०टी०-प्रथम, कक्षा 6 से कक्षा-8 तक के शिक्षकों हेतु टी०ई०टी० द्वितीय व नर्सरी कक्षाओं हेतु एन.टी.टी.

4. बच्चों को किसी निश्चित दुकान से ड्रेस एवं पुस्तकें क्रय कराये जाने के सम्बन्ध में निरीक्षण किया जायेगा।

5.यह भी जांच की जाएगी की पठन-पाठन वाली बुकिंग एनसीआरटी की पुस्तक हैं या नहीं और अगर वह एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं है तो उनका मूल्य अधिक तो नहीं।

6.विद्यालय में स्कूल प्रबन्धन समिति गठित की गयी है या नहीं का निरीक्षण किया जायेगा।

7.प्रत्येक निजी विद्यालय में आर०टी०ई० की धारा 12 (1) (c) के अन्तर्गत अध्ययनरत बच्चों का भौतिक सत्यापन किया जायेगा।

8.विद्यालय द्वारा लिया जाने वाला शुल्क का विवरण भी देखा जाएगा

9. विद्यालयों के सम्बन्ध में शिकायत निवारण प्रकोष्ठ को, जो शिकायतें प्राप्त हुयी हैं उनकी जांच की जायेगी।

10.ऐंसे अन्य क्षेत्र जो शैक्षिक गुणवत्ता तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा से सम्बन्धित हो का निरीक्षण किया जायेगा।