decision on hills highway by suprime court
अत्यंत संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में बनाए जा रहे राजमार्गों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पहाड़ों पर कोलतार से निर्मित सड़क की अधिकतम चौड़ाई 5.5 मीटर ही रखी जाए जो कि पहले 12 मीटर थी।
बताते चलें कि 12 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण के लिए अंधाधुंध भूमि कटान के साथ ही अनेक पेड़ों को भी काटा जा रहा था। कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि राजमार्ग निर्माण के कारण काटे गए पेड़ों की क्षति पूर्ति के लिए यथाशीघ्र वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से भूवैज्ञानिकों तथा पर्यावरण प्रेमियों में खुशी का माहौल है वहीं दूसरी ओर सरकार और अधिकारियों को भी राजमार्ग निर्माण पर पुनः सोचने पर विवश कर दिया है।