प्रधानमंत्री के सेना की वर्दी पहनने पर मची सनसनी, कोर्ट ने जारी किया PMO को नोटिस

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्दी पहनने पर काफी सनसनी फैल चुकी है और यही वजह है कि पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल,…

Big news: ED took big action

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्दी पहनने पर काफी सनसनी फैल चुकी है और यही वजह है कि पीएम मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल, इलाहाबाद सत्र न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल 156(3) में रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए PMO (प्रधानमंत्री कार्यालय) को notice जारी किया है।

जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री कार्यालय को यह notice भेजने का आदेश अधिवक्ता राकेश कुमार पांडे द्वारा दाखिल revision याचिका पर बहस सुनने के बाद दिया।

इस मामले की सुनवाई 2march को होगी। जिला जज नलिन कुमार श्रीवास्त ने एडवोकेट राकेश नाथ पांडे की ओर से जारी याचिका पर सुनवाई के बाद PMO को notice जारी किया है। राकेश नाथ पांडे ने court से अपील की है कि PM के खिलाफ case दायर किया जाए।

Court में दायर याचिका में राकेश नाथ ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी। अर्जी में कहा गया है कि 4 November 2021 को जम्मू कश्मीर के नौशेरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना की वर्दी पहनी थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 140 के तहत सेना की वर्दी को पहनना दंडनीय अपराध है। लिहाजा उनके खिलाफ case दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई की जानी चाहिए।


इस मामले की सुनवाई 21 December 2021 को भी हुई थी, उस वक्त जस्टिस हरेंद्र नाथ ने इसकी सुनवाई की थी। सीजेएम ने कहा था कि यह घटना उनके न्यायालय क्षेत्र में नहीं हुई है लिहाजा इस मामले पर सुनवाई का अधिकार क्षेत्रीय magistrate के पास है।

जिसके बाद सीजेएम ने इस याचिका को निरस्त कर दिया था। जिसके बाद इस order को जिला जज के सामने चुनौती दी गई और सीजेएम के फैसले को रद्द करने की मांग की गई। निगरानी याचिका की सुनवाई के बाद जिला जज ने PMO को notice जारी करने का order दिया।