Corona effect- यूपी के 5 शहरों में लगा लॉकडाउन

प्रयागराग, 19 अप्रैल 2021 इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में कोरोना (Corona) वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश…

प्रयागराग, 19 अप्रैल 2021

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में कोरोना (Corona) वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। 5 शहरों में लॉकडाउन 26 अप्रैल तक लागू रहेगा।

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कोर्ट ने प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर नगर और गोरखपुर शहर मेंं लॉकडाउन लगाने का निर्देश दिया है। इस दौरान इन 5 शहरों में स्कूल, शापिंग मॉल, रैस्टोरेंट, फूड शॉप और सरकारी कार्यालय 26 तक बंद रहेंगे। इन शहरों में लॉकडाउन आज सोमवार रात नौ बजे से लागू होगा।

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इन 5 शहरों में वित्तीय संस्थान, वित्तीय विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठान, नगर निगम के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठान सरकारी या निजी हों,26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

कोर्ट ने कहा है कि सभी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे। वही सभी किराने की दुकान और अन्य वाणिज्यिक संस्थान, मेडिकल शॉप को छोड़कर, 26 अप्रैल, 2021 तक बंद रहेंगे।

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आदेश के अनुसार पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षण संस्थान और अन्य संस्थायें 26 अप्रैल तक बंद रहेगी। वही 26 अप्रैल, 2021 तक विवाह समारोहों में भी रोक लगा दी गई है। कोई भी सामाजिक समारोह या कार्यक्रम नही हो सकेगा। पहले से तय विवाह के मामले में संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति लेनी होगी। और यह अनुमति केवल 25 लोगों तक ही सीमित होगी और इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट कोविड 19 के प्रभाव की मौजूदा स्थिति को लेकर निर्णय लेने के लिये स्वतंत्र होगे।

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वही 26 अप्रैल तक किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों को 26 अप्रैल, 2021 तक रोकने को कहा गया है। निलंबित रखने का निर्देश दिया गया है। फल और सब्जी विक्रेता, दूध विक्रेता आदि 26 अप्रैल, 2021 तक सुबह 11 बजे तक ही सामान बेच सकेंगे।

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जिन पांच शहरों में लॉकडाउन लगा है वहां हर दिन कंटेनमेंट जोन निर्धारित किये जायेगें। चिकित्सा और आपात स्थिति को छोड़कर सार्वजनिक आवागमन को पूरी तरह से प्रतिबंधित का दिया जायेगा।

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